फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर चुनावी प्रचार प्रसार करने वालों पर होगी कार्रवाई : सिंह

 


फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर चुनावी प्रचार प्रसार करने वालों पर होगी कार्रवाई : सिंह



जिला निर्वाचन अधिकारी बोले मीडिया, रेडियो व समाचार पत्रों पर 24 घंटे रहेगी कमेटी की निगरानी


करनाल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि फेसबुक, टवीटर, इंस्टाग्राम, यूटयूब, वाट्स एप सहित सोशल मीडिया के अन्य साधनों पर फर्जी अंकाउट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वाले उम्मीदवार व सम्मबन्धित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर मीडिया सर्टीफिकेशन और मीडिया मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की निगरानी रहेगी और 24 घंटे सोशल मीडिया, रेडियो व समाचार पत्रों पर पैनी निगाहे रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पैड न्यूज, सोशल मीडिया, विज्ञापन, पम्फलैट, बैनर, होर्डिंग्स, हैंडबिल इत्यादि पर नजर रखने तथा इलैक्ट्रॉनिक्स चैनल व रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण के लिए अनुमति लेने तथा किसी भी प्रकार की पैड न्यूज और विज्ञापनों से सम्बन्धित शिकायत का निवारण करने के लिए लघु सचिवालय के दूसरे तल पर जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में एमसीएमसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के लिए बनाए गए अकाऊंट की जानकारी एमसीएमसी कमेटी को देनी होगी ताकि इस अंकाउट के अनुसार निगरानी रखी जा सके। अगर किसी व्यक्ति या प्रत्याशी ने निर्धारित अंकाउट के बिना फर्जी अकाऊंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा, अगर इन आदेशों की अवहेलना की तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मोनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। सभी केबल, इलैक्ट्रॉनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सम्बंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यार्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात आडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी दो-दो प्रति, प्रसारित अवधि एवं विज्ञापन खर्च का विवरण भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी को देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बाद ही ऐसे विज्ञापन प्रसारित या प्रसारण किए जा सकेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से अपील की कि वे केबल/एफएम रेडियो पर अपने चुनाव प्रचार विज्ञापन प्रसारित करवाए जाने से पूर्व इसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से अवश्य लें ताकि आदर्श आचार संंहिता की उल्लंघना ना हो।