दोबारा नवीनीकरण करा लें, डीएल अन्यथा देनी होनी परिक्षा

दोबारा नवीनीकरण करा लें, डीएल अन्यथा देनी होनी परिक्षा



  • मुरादाबाद


ड्राइविंग लाइसेंस(डीएल) एक्सपायर हुए एक साल से कम हुआ है तो  दोबारा नवीनीकरण करा लें, अन्यथा डीएल बनाने के लिए वाहन चलाने से संबंधित परीक्षा देनी पड़ेगी।


नए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है। वर्तमान में चालक के 50 साल उम्र पूरा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस को हर पांच साल के लिए नवीनीकरण कराना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के पांच साल तक नवीनीकरण कराने पर परिवहन विभाग कोई परीक्षा नहीं लेता था। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर दूसरा लाइसेंस बना दिया जाता था। पांच साल से अधिक हो जाने पर चालक को फिर से प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा। इसके बाद स्थायी डीएल बन सकेगा।  


नये नियम में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव किया है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने से एक साल पहले या एक साल बाद तक नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए वाहन चलाने से संबंधित कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा।


एक्सपायर हुए एक साल बीत जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वालों को वाहन चलाने से संबंधित परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा में पास होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। एक्सपायरी तारीख को याद रखने से बचने के लिए एक साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है।