अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई

अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई- एस पी


अमेठी 19 फरवरी 2020



 पुलिस अधीक्षक  डॉ ख्याति गर्ग ने आज बताया कि अमेठी पुलिस द्वारा  न्यायालय सुल्तानपुर में कड़ी पैरवी करके मु0अ0स0 542/12 धारा 376,323,511 भादवि में अभियुक्त वाजिद अली पुत्र साजिद अली नि0 शीतलागंज थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी  को  न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम जनपद सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 15.02.2020 को 05 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई । 


पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वादिनी  कु पूजा पुत्री राजेश कुमार सोनी नि0 शीतलागंज थान संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 07.12.2012 की तहरीर के आधार पर वादिनी उम्र 14 वर्ष के साथा अभियुक्त वाजिद अली पुत्र साजिद अली नि0 शीतलागंज थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा नहर के पास वहद ग्राम शीतलागंज से दूरी 05 किमी0 दक्षिण के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करना व मारने पीटने के सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पर मु0अ0स0 542/12 धारा 376,323,511 भादवि पंजीकृत होकर जिसमें उ0नि0 सावल सिंह द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या- ए-108 दिनांक 21.12.2012 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गई ।