म्यूच्यूअल फंड से होने वाले ₹5000 से ज्यादा लाभांश आय पर कटेगा 10 %टीडीएस

  म्यूच्यूअल फंड से होने वाले ₹5000 से ज्यादा लाभांश आय पर कटेगा 10 %टीडीएस



सरकार ने मंगलवार को बजट में प्रस्तावित म्यूच्यूअल फंड से होने वाली ₹5000 से ज्यादा आय पर 10% टीडीएस काटने के फैसले पर सफाई जारी की है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि टीडीएस कटौती का यह फैसला इस म्यूच्यूअल फंड से होने वाली लाभांश आय पर ही लागू होगा अभी तक एनआरआई निवेशकों और गैर भारतीय नागरिकों के म्यूचल फंड में किए गए निवेश पर टीडीएस काटा जाता है। यह कर भारतीय नागरिकों पर नहीं लगता है। अभी तक म्यूच्यूअल फंड से होने वाली 1 लाख से ज्यादा लाभांश आय पर 10 फीसदी टीडीएस लगता था इस बदलाव के बाद लाभांश से ₹5000 से ज्यादा आय पर 10 फीसदी टीडीएस की कटौती होगी। मौजूदा आयकर अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत आय की परिभाषा में मुनाफ़ा और प्राप्तिओं को भी शामिल किया गया है।